भोपाल ब्युरोचीफ़ मनीष श्रीवास्तव
कलेक्टर भोपाल के द्वारा गठित्त जांच दल द्वारा श्री चन्द्रभान सिंह जादौन जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल के मार्गदर्शन में जिले में मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में खाद्य विभाग के संदीप भार्गव, श्रीमती हुमा हुजूर सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं सुनिल वर्मा, सफदर खान, पुष्पराज पाटिल, श्रीमती वसुंधरा पेन्ड्रो, तृणाल जांभोलकर एवं प्रवीण दुबे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा मेसर्स एस.एस. एनर्जी आईओसीएल नर्मदापुरम रोड भोपाल की जांच के दौरान स्टॉक बोर्ड एवं स्टॉक पंजी अद्यतन्न संधारित नहीं पाई गई एवं सीसीटीव्ही फुटेज की जांच करने पर लगभग 12 उपभोक्ताओं को बिना हेल्मेट के पेट्रोल प्रदाय किया जाना पाया गया।

मेसर्स महादेव फ्यूल्स नायरा नर्मदापुरम रोड की जांच के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज की जांच करने पर दिनांक 07 अगस्त को सुबह 07 बजे से 12 वजे तक पम्प संचालकों द्वारा लगभग 55 से 60 उपभोक्ताओं को बिना हेल्मेट के पेट्रोल प्रदाय किया जाना पाये जाने से मौके पर उक्त पेट्रोल पम्प के पेट्रोल विक्रय पर तत्काल रोक लगाते हुये सील किया गया।
उपरोक्त दोनो पेट्रोल / डीजल पम्पों के संचालकों द्वारा कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 450/अजिद / 2025 भोपाल दिनांक 30 जुलाई एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।
कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 30 जुलाई एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने की दृष्टि से दिनांक 06 अगस्त को समस्त ऑयल कम्पनी के एरिया सेल्स मेनेजरों की बैठक आयोजित कर समक्ष में समस्त डीजल / पेट्रोल पम्पों में नियम अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिले के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नापतौल विभाग एवं ऑयल कम्पनी के सेल्स आफिसर्स के साथ निरंतर जारी रहेगी।