मनीष श्रीवास्तव
आगरा कोर्ट ने भोपाल के आरोपी को किया तलब, घर के बाहर चिपका नोटिस धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी सैयद दाऊद अहमद फरार।
5 फरवरी 2026 तक कोर्ट में पेश होने का अंतिम अल्टीमेटम पेश नहीं होने पर ‘भगोड़ा’ घोषित कर कुर्क होगी संपत्ति म.नं. 88-C लाला लाजपत राय कॉलोनी, रायसेन रोड और म.नं. 53 रिलायबल हाईटेक सिटी, भोपाल में चस्पा किया नोटिस।
भोपाल: धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और संगठित अपराध जैसी गंभीर धाराओं में आरोपी सैयद दाऊद अहमद के खिलाफ आगरा कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। लगातार फरार रहने के कारण कोर्ट ने आरोपी के भोपाल स्थित निवासों पर धारा 84 (BNSS) के तहत उद्घोषणा नोटिस चपका दिया है। सैयद दाऊद अहमद, निवासी लाला लाजपत राय कॉलोनी और रिलायबल हाईटेक सिटी, भोपाल को कोर्ट ने 05 फरवरी 2026 तक पेश होने का अंतिम समय दिया है। यदि आरोपी तय समय पर हाजिर नहीं होता, तो उसे ‘भगोड़ा’ घोषित कर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।




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