भोपाल न्यायालय न्यायधीश महोदया प्रीति साल्वे साहब जी ने, पुलिस थाना बैरागढ़ अंतर्गत क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल के संचालक डॉ मैनिस मैथ्यूज व अन्य पर धर्मांतरण का मामला पंजीबद्ध किया था जिस पर विद्वान न्यायाधीश महोदय ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर सभी को बरी कर दिया।
क्या था मामला
दिनांक 15.5.2025 को महेंद्र उर्फ मिक्की दास ने थाना बैरागढ़ में आवेदन देकर क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल के संचालक व अन्य लोगों के ऊपर धर्मांतरण किए जाने की शिकायत की जिस पर थाना बैरागढ़ में धारा 153 ए काम 34, 205 ए और 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का सिद्ध पाए जाने पर भोपाल न्यायालय में दिनांक 12 जनवरी 2025 चालॉन क्रमांक,8/ 2025. St no. 284/25
को चालान पेश किया था ,आजजा
दिनांक 19/12/25 को सभी
आरोपियों को बरी कर दिया।
आखिर सच्चाई की जीत हुईं
प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धीरज छुगानी ने की है।




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